Pradhan Mantri Shram yogi Mandhan Pension Yojana- All Details in Hindi
यह पेंशन योजना
असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। इस योजना को वित मंत्री पीयूष गोयल द्रारा 15 फेब्रुआरी 2019 के दिन जारी किया
गया। यह योजना लाइफ कॉर्पोरेशन
ऑफ इंडिया (LIC) के तहत चलाई जाएगी। इस योजना से जुड़े असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। सरकार
ने इस स्कीम की घोषणा 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में की थी।
योजना से जुडने के लिए मानदंड
ü इस योजना मे जुडने वाले
व्यक्ति की मासिक आय प्रति माह रू। 15000 से ज्यादा नही होनी चाहिए।
ü इस योजना मे जुडने के लिए
पात्र व्यक्ति के पास अपना बेंक अकाउंट और आधार होना चाहिए।
ü जुडने वाले मजदूर की उम्र 18
साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
ü इस योजना मे जुडने वाला व्यक्ति
पहले से केंद्र सरकार द्रारा किसी भी पेंशन योजना का भुगतान न कर रहा हो।
योजना से जुड़े अन्य तथ्य:
ü कोई भी व्यक्ति यदि 10 साल से
पहले यह योजना से बाहर हो जाता है तो उसे उनके द्रारा जमा की गई राशी और बचत खाते मे
मिलने वाला व्याजदर उसके बेंक अकाउंट मे जमा करा दिया जाएगा।
ü कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाने
पर उसके जीवनसाथी यह योजना आगे चला सकते है। उसे निर्धारीत योगदान देना जरूरी होगा।
ü कोई भी व्यक्ति यादी 60 साल
की उम्र के पहले विकलांग हो जाता है तो उसे जामा की गई राशी और उउ पर मीलने वाला वास्तविक
व्याज दिया जायेगा।
ü यह योजना मे जुड़े व्यक्ति को
60 साल की उम्र पूरी कर लेने पर हर महीने 3000 रुपया पेंशन राशी के तहत मीलेगा।
ü यह योजना मे जुडने वाले पेंशनर
को जब पेंशन मिलने लगेगी तब उसका जीवनसाथी उसमे से 50 प्रतिशत पेंशन लेने का अधिकारी
रहेगा।
ü यह योजना से जुड़े पेंशनर की
मृत्यू हो जाने के बाद उसके बच्चे पेनशन के हकदार नहीं रहेंगे।
यह पेंशन योजना के लिए राजीस्ट्रेशन करवाने के केंद्र
1.
जीवन बीमा निगम (LIC) के सभी कार्यालयों,
2.
बीमा एजेंटों,
3.
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ऑफिस
4.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों
यह योजना संबंधी जानकारी के लीये टोल फ्री नंबर :- 1800 2676 888

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